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Thursday, April 23, 2020

UP-Help for advocate during lockdown


उत्तर प्रदेश- उच्च न्यायालय ने lockdown- में सक्रिय वकीलों को राहत(Utter Pradesh-help for advocate during lockdown )




High coury

 उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार और अधिवक्ता संगठनों को दिए निर्देश। कहा एक सप्ताह के अंदर वकीलों के लिए फंड जारी करे सरकार।

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय lock down में जरूरतमंद वकीलों एवं पंजीकृत अधिवक्ता व लिपिकों की सहायता के लिए अधिवक्ता संगठन एवं प्रदेश सरकार को व्यापक निर्देश दिएहैं। उच्च न्यायालय का कहना है कि lockdown के  दौरान जो भी जरूरतमंद  हैं उनकी सहायता के लिए अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है । विशेषकर राज्य सरकार ने।

 उत्तर प्रदेश के  उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 1974 के अंतर्गत गठित कमेटी,      बार काउंसिल ऑफ इंडिया(Bar council of India), उत्तर प्रदेश बार काउंसिल(Bar council of Utter Pradesh),    हाईकोर्ट बार एसोसिएशन(High court bar association) एवं Avadh bar association को योजना तैयार कर आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है ।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने  यह आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने  ट्रस्टी कमेटी को पंजीकृत अधिवक्ता व लिपिकों की मदद के लिए सभी बार एसोसिएशन के मार्फत फंड देकर आर्थिक सहायता देने की योजना लागू करने का निर्देश दिया है ।

 उच्च न्यायालय ने ट्रस्ट कमेटी को निर्देश दिया है कि वकीलों की विधवाओं की 300 अर्जियां जो विचाराधीन हैं, का एक माह के भीतर निराकरण करे। इसमें  मृतक अधिवक्ता के आश्रित को ₹500000 दिया जाता है ।

उच्च न्यायालय ने Bar Council of India  को आदेश दिया है । कि वह 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को फंड उपलब्ध कराएं।

 हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने बुधवार को बैठक कर अधिवक्ताओं को मदद पहुंचाने के नियम कानून तय कर दिए। कमेटी ने तय किया कि मुंशी अपने एसोसिएशन के माध्यम से मदद के लिए कमेटी से संपर्क करें।


प्रोफार्मा डाउनलोड कहाँ से करे?(
Where to download proforma)


 इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड किया जा सकता है जो जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए तैयार किया गया है।

आवेदन भरने की  तिथि (Application filling date)


वकीलों को अपना आवेदन 24 अप्रैल तक  भरकर कमेटी को देना होगा। नए नियमानुसार 10 साल या उससे कम प्रैक्टिस वाले वकील मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कौन-कौन form भर सकते हैं ?(who can fill this form)


 ऐसे वकील जो 5 साल या उससे कम समय से वकालत कर रहे हैं अपने  सीनियर के नाम एडवोकेट रोल नंबर, मोबाइल नंबर, के साथ आवेदन करेंगे। 5 साल से अधिक मगर 10 साल से कम की वकालत वाले अधिवक्ता पिछले 3 मुकदमों का भी विवरण देंगे जो उन्होंने  6 महीने में किए हैं ।

भरे जाने वाले विवरण(details to be fill)

अधिवक्ताओं को प्रोफार्मा के साथ अपना एडवोकेट रोल नंबर, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, हाईकोर्ट बार सदस्य संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर इत्यादि जरूरी जानकारियां देनी होंगी।


वकीलों की सहायता करने के लिए बार काउंसिल ने 25 अप्रैल को बैठक करने का निर्णय लिया है। बार काउंसिल के सभी सदस्य इस दिन बैठक कर यह तय करेंगे कि वकीलों की सहायता के लिए क्या योजना बनाई जाए और उसे किस तरीके से अमल में लिया जाए।

 कमेटी ने बार के सदस्यों से आग्रह किया है कि वह Advocate welfare fund  में अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार अनुदान दें। यह भी निर्णय लिया कि वेलफेयर फंड में  ₹50000 का अनुदान देंगे अन्य सदस्यों से भी सहयोग देने की अपील की गई है ।

 सहायता करने वाले अधिवक्ता Account no.अकाउंट 38416 12488 और IFSC Code- SBI0003879 में धनराशि जमा कर सकते हैं । 

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