राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)
National Security Act (NSA)
National Emblem of India |
रासुका (NSA ) का पूरा नाम क्या है?
रासुका का पूरा नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।What is the full form of NSA?
The full form of NSA is National Security Act.रासुका(NSA )क्या है?
15अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक देश की सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न नियम और कानून बनाये गए है। इन नियमों और कानून की निर्माण श्रृंखला में एक कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) National Security Act (NSA ) .
यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमें 18 खंड हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को , जो देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरनाक हो, जो देश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ रहा हो,जो देश में हो रहे लोक कल्याणकारी कार्यों में बाधा पहुँचाये ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा गिरफ़्तार किया सकता है।
रासुका (NSA ) अधिनियम कब और किस भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया?
यह अधिनियम भारत की सर्वोच्च निर्माण संस्था (संसद) द्वारा,23 सितम्बर 1980 में कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया।
रासुका (NSA ) के अन्तर्गत सरकार को क्या अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त है ?
रासुका के अन्तर्गत सरकार को किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भारत के संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव, या आपूर्ति के रखरखाव में बाधा पहुँचाता है , किसी भी तरह के कालाबाजारी से सम्बंधित कार्यों में संलिप्त है ,को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
रासुका (NSA )के भारतीय नागरिकों से संबंधित अधिकार
अगर सरकार को लगता है कि कोई भारतीय नागरिक देश की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सफल बनाने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है,समाज के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों को करने करने में बाधा खड़ी कर रहा है या कोई कालाबाजारी से संबंधित मामले में संलिप्त है,तो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करवा सकती है।
रासुका के(NSA ) विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकार
यदि भारतीय सरकार को यह लगता है कि कोई विदेशी नागरिक अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है और गैरकानूनी कार्य कर रहा जिससे देश की एकता और अखंडता को ख़तरा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है।
रासुका(NSA ) के तहत गिरफ़्तारी की अधिकतम अवधि कितनी है ?
रासुका (NSA )के तहत गिरफ़्तारी की अधिकतम अवधि 12 महीने है।
इस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पहले उसे 3 महीने के लिए ही गिरफ्तार किया जा सकता है. फिर आवश्यकतानुसार तीन-तीन महीने के लिए गिरफ्तारी की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से ज्यादा समय के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।रासुका (NSA ) तहत गिरफ़्तारी का आदेश कौन -कौन दे सकता है?
रासुका के तहत गिरफ़्तारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अलावा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत की जा सकती है, लेकिनयदि गिरफ़्तारी किसी हिरासत को राज्य सरकार को इस आधार पर सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। जब तक राज्य सरकार इसे अनुमोदित नहीं करती तब तक कोई भी आदेश बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा।
रासुका (NSA )के तहत गिरफ्तारी के आदेश का क्रियान्वयन
रासुका के आदेश का क्रियान्वयन किसी भी व्यक्ति पर देश किसी भी स्थान किया जा सकता है और उसे दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है लकिन जिस राज्य में भेजा जा रहा है उस राज्य सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी है।
अगर सलाहकार समिति व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों को सही मानता है तो सरकार उसकी गिरफ्तारी को उपयुक्त समय तक बढ़ा सकती है लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति की गिरफ्तारी को रद्द भी किया जा सकता है।
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