Consumer Protection Act-2019:- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019
सोमवार 20 जुलाई, 2020 , को उपभोक्ताओं
को राहत दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) कई बदलाव लेकर आया है। इस कानून के तहत घटिया समान बेचने वालों, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
घटिया और निम्न क्वालिटी का सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या ₹1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगे।
वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत शिकायत वही की जा सकती थी जहां से सामान खरीदा गया हो। परंतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 के अंतर्गत आप कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपने जहां से सामान खरीदा हो वहीं से ही शिकायत दर्ज करें।
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 के तहत यदि ग्राहक को बड़ा नुकसान होता है तो मुआवजे के रूप में उसे ₹5 लाख तक मिलेंगे और उत्पादक जिसके द्वारा ग्राहक का नुकसान हुआ उसे 7 साल की जेल होगी।
यदि किसी उत्पाद से उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो मुआवजा 10 लाख, 7 साल या आजीवन कारावास भी संभव होगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी।
उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ,उपभोक्ता कानून 1986 का स्थान ग्रहण करेगा ।
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