Indian Constitution:- भारतीय संविधान से संबंधित 14 महत्वपूर्ण तथ्य
आम शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान सर्वोच्च नियम-पुस्तिका है जो भारत के शासन के लिए निर्देशों का पालन करती है। भारत के स्वतंत्र होने से पहले, अंग्रेजों ने नियम बनाए जिन्हें अधिनियम के रूप में जाना जाता था, अंतिम भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ये अधिनियम पक्षपाती थे और भारतीय नागरिकों को कई बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था।
1946 में जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, तब नेताओं के संविधान के अंतिम प्रारूप के साथ आने से पहले बहुत सारी बहसें और चर्चाएँ हुईं। हमारे संविधान को जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कानूनी रूप से लागू किया गया था। इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य यहां दिए गए हैं:
1. भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इटैलिक शैली में लिखा था। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया था।
2. भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई थी जिसे भारत की संसद के पुस्तकालय में हीलियम से सुरक्षित करके रखी गई हैं।
3. भारतीय संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
4. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। संविधान के बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
5. इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष
6. संविधान का प्रारूपण अंतत: 26 नवंबर, 1949 को पूरा हुआ। लेकिन, इसे कानूनी रूप से दो महीने बाद ही 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाने लगा।
7. हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। यह दो दिन बाद 26 जनवरी को लागू हुआ
8. हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का संविधान तैयार करते समय विश्व के विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली और उनके महत्व पूर्ण तथ्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया।
9. पंचवर्षीय योजनाओं (FYP) का विचार USSR से लिया गया था, और निर्देशक सिद्धांत (सामाजिक-आर्थिक अधिकार) आयरलैंड से लिए गए थे।
यह भी पढ़े :- भारत में पंचायती राज व्यवस्था
10. हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, जो कि फ्रांसीसी आदर्श वाक्य भी है।
11. भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है।
12. हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को भी अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान छः मौलिक अधिकारों को अपने सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देता है।
यह भी पढ़ें 👇
भारत के राज्य और संघीय क्षेत्रों की राजधानियाँ
13. शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक था। हालांकि, 1978 में 44वें संशोधन में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया।
14. भारतीय संविधान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक के रूप में भी सराहा गया है क्योंकि इसके अपनाने के 62 वर्षों में इसे केवल 94 बार संशोधित किया गया था। अब तक, हमारे संविधान में कुल 100 संशोधन हुए हैं।
No comments:
Post a Comment