F.I.R कैसे करते हैं ?एफआईआर F.I.R करवाते समय किन बातों का रखें ध्यान?ऑनलाइन एफआईआर कैसे करते हैं? How to register F.I.R? What are the things to be kept in mind while registering F.I.R? How can you register online FIR?
जब हम किसी संज्ञेय अपराध की सूचना लिखित रूप में किसी पुलिस ऑफिसर को देते है तो उसे F.I.R(First Information Report कहते हैं। यह सूचना लिखित में होनी चाहिए या फिर इसे लिखित में परिवर्तित किया गया हो। F.I.R भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुरूप चलती है।
शिकायतकर्ता अपराधिक क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने में जाकर थाना प्रभारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर किसी अपराध की शिकायत आपने फोन पर की है तो बाद में पुलिस थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण करवाना चाहिए।
यदि थाना प्रभारी थाने में मौजूद न हों तो इस स्थिति में थाने में मौजूद सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
यह भी जानें:-
किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाते समय हमे सरल शब्दों में समस्त घटना की जानकारी देनी होती हैं।
इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी दी जाती है। यह सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है। इसे रोज नामचा भी कहा जाता है। जब भी F.I.R लिखवाएं इसकी कॉपी अवश्य लेनी चाहिए , यह आपका अधिकार है।
एफआईआर दर्ज करने में यदि किसी प्रकार की लापरवाही और देरी होती है तो इसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करते समय इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं जिससे आगे इस नंबर से मामले में कार्यवाही की जा सके।
F.I.R करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती, यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों से करें।
एफआईआर अपराध होने के बाद जल्द से जल्द दर्ज करवाएं। यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो एफआईआर में इसका बारे में अवश्य बताएं करें। आप अपनी शिकायत को बोलकर भी लिखवा सकते हैं ।
कार्बन पेपर के प्रयोग से एफआईआर की चार कापियां बनाई जाती हैं। थाने में आपके जाने और आने का समय एफआईआर और पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में लिखा होना चाहिए।
एफआईआर कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें :-
शिकायत को सरल भाषा में लिखे
जो अपराध हुआ है उससे संबंधित पूरी जानकारी दे
जैसे अपराधी कौन है?
पीड़ित के बारे में जानकारी
अपराध होने का समय और स्थान की जानकारी
अपराध किस तरीके से हुआ?और उससे होने वाला नुकसान
अपराध के समय कोई गवाह थे?
एफआईआर में पुलिस अधिकारी खुद से कोई भी शब्द या टिप्पणी नहीं जोड़ सकता है।
एफआईआर में लिखी गई जानकारी को आप पढ़ कर या सुनकर और सहमत होने पर उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए।
ऑनलाइन FIR कैसे करते हैं? How can you register online FIR?
तकनीकी और इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से अब आप किसी भी अपराध की घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इसके लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं रही। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको अपना ई-मेल और टेलीफोन नंबर भी दर्ज करांना होगा जिससे पुलिस आपको संपर्क कर सके। शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं ।
F.i.r. से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने को अनिवार्य बनाया है। एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि एफआईआर दर्ज होने के एक सप्ताह के अंदर प्राथमिक जांच पूरी की जानी चाहिए।
अगर थाने के अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता है या मना करता है, तो आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को या क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं।
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