1 जनवरी से चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य (Fastag mandatory for four wheel vehicles from 1 January)
सभी चार पहिया वाहनों के लिए एक जनवरी 2021 से एक अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सभी नए व पुराने चार पहिया वाहनों के लिए जरूरी होगा।
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक M और N श्रेणी के पुराने वाहनों में भी Fastag लगाना, 1 जनवरी 2021 से जरूरी कर दिया गया है ।
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सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस काम में तेजी लाने के लिए एक और नया नियम भी बनाया हैं जिसके तहत थर्ड पार्टी बीमा लेने के लिए अब फास्टैग का ब्यौरा भरना जरूरी हो गया हैं। यह नियम एक अप्रैल 2021 से लागू हो सकता है।
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उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य टोल प्लाजा को पूरी तरह से digital करना है। इसी वजह से सरकार ने सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल टोल प्लाजा होने के कारण राजस्व नुकसान नहीं होगा और साथ ही इंधन की भी बचत होगी।
सरकार ने 2017 में ही सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया था। दूसरे चरण में इसे परिवहन वाहनों पर सख्ती से लागू किया गया। ऐसे वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट नया कराने के लिए गाड़ी में Fastag लगा होना जरूरी कर दिया गया। बाद में 1 अक्टूबर 2019 को नया नियम लागू किया गया जिसके तहत नेशनल परमिट के लिए फास्टैग का लगा होना जरूरी है।
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