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Wednesday, December 9, 2020

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कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े लाभार्थी के लिए सरकार का नया फैसला Government's new decision for the beneficiary associated with Employees State Insurance Corporation

 कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े लाभार्थी के लिए सरकार का नया फैसला Government's new decision for the beneficiary associated with Employees State Insurance Corporation


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ईएसआईसी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी अब निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज।


ESIC बोर्ड की 7 दिसम्बर 2020, सोमवार को हुई बैठक में ESIC लाभार्थियों के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। फैसले में के बारे में बताते हुए श्रमिक संगठन समन्वय समिति के महासचिव एसपी तिवारी ने कहा कि ESIC का लाभ लेने वाले लाभार्थी अब निजी अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज। 


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महासचिव एसपी तिवारी ने कहा  दिल का दौरा पड़ने जैसे आपात चिकित्सा  मामलों में यह फैसला लिया गया है। अब आपात स्थिति में दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए ESIC अस्पतालों से रेफर करने की पूर्व शर्त को खत्म कर दिया गया है।


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 ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) से जुड़े लाभार्थी अब आपात स्थिति में अपने नजदीक के किसी भी निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। ईएसआईसी ने इसकी अनुमति दे दी है।


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ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) से जुड़े लाभार्थी अब आपात स्थिति में इलाज के लिए पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में उनका इलाज कैशलेस होगा जबकि अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान करना होगा जिसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है। इलाज की दरें सीजीएचएस दरों के अनुरूप होंगी।


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 बिना पैनल वाले अस्पतालों में इलाज तभी संभव है जब लाभार्थी के आसपास करीब 10 किलोमीटर तक के दायरे में कोई ESIC या पैनल में शामिल अस्पताल नहीं होगा। 


 वर्तमान समय की स्थिति


मौजूदा व्यवस्था में रेफर के बाद ही इलाज की सुविधा है मौजूदा व्यवस्था के तहत ईएसआईसी की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को पैनल में शामिल किया उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिए पहले ईएसआईसी की स्थिति में जाना होता है वहां से फिर से उन्हें रेफर किया जाता है।


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